कुशीनगर में जमानत रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, एक साथ 12 मुकदमे दर्ज
गोवध निवारण अधिनियम के अभियुक्तों के लिए फर्जी हलफनामा लगाने वालों पर शिकंजा

कुशीनगर। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देश पर जनपद में गोवध एवं उससे जुड़े अपराधों पर लगाम कसने की मुहिम के तहत जमानत रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है।
गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार अभियुक्तों के जमानतदारों का सत्यापन किए जाने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि कुछ जमानतदारों द्वारा बार-बार फर्जी हलफनामा और कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय से जमानत ली जा रही थी, साथ ही जमानत की शर्तों का भी निरंतर उल्लंघन किया जा रहा था।
प्रकरण का संज्ञान लेते हुए एसपी कुशीनगर के निर्देश पर थाना कसया में ऐसे 12 व्यक्तियों के विरुद्ध एक साथ 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों के अलावा, इस रैकेट में शामिल अन्य सभी लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 – 769 से 780/2025
धारा – 229/233/237/246/318(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना कसया, जनपद कुशीनगर
आरोपियों (जमानतदारों) के नाम एवं जमानत लेने की संख्या
- रितेश पुत्र रामकिशुन, वार्ड 24 – 39 बार
- मुकेश पुत्र शारदा, सबया – 32 बार
- दहारी पुत्र खेदू, सबया – 30 बार
- खदेरू पुत्र बनवारी, वार्ड 3, जवाहर नगर – 28 बार
- राजेंद्र सिंह पुत्र तेज प्रताप सिंह, सबया – 24 बार
- अवधेश पुत्र तपसी, वार्ड 13 – 23 बार
- जनार्दन पुत्र हरि उर्फ हरीनारायण, बरवा जंगल – 13 बार
- सुरेश कुशवाहा पुत्र अलगू कुशवाहा, सिरसिया कुईया – 12 बार
- श्रीकिशुन उर्फ श्रीकृष्ण पुत्र महावीर, वार्ड 27 सिरसिया खोहिया – 12 बार
- जगरूप पुत्र खेदू, सबया – 10 बार
- महेंद्र पुत्र प्रसादी उर्फ रामप्रसाद, सपहा – 10 बार
- कमलेश पुत्र बुटाई, सबया – 09 बार
जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर न्यायालय को गुमराह किया गया
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बार-बार फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को भ्रमित किया और गोवध अधिनियम के अभियुक्तों को अवैध तरीके से जमानत दिलाई। इस गंभीर अपराध पर थाना कसया में मुकदमे दर्ज कर आवश्यक विधिक एवं अग्रेतर कार्रवाई जारी है।