सूचना का अधिकार अधिनियम का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया,डुमरभार में हुई गोष्ठी, जनता को किया गया जागरूक

रिपोर्ट : के.एन. साहनी / तेजप्रताप सिंह
डुमरभार, कुशीनगर।

सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन प्रदेश राज्य इकाई के तत्वावधान में रविवार को ग्राम डुमरभार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने आरटीआई कानून की विस्तृत जानकारी दी और जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. सम्पूर्णनानंद गांधी ने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की रीढ़ है, जो आम नागरिक को सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरटीआई का उपयोग आवश्यक है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला ने कानून की धाराओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि आरटीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रभावी हथियार है, जिसका सही उपयोग जनता को आगे बढ़ा सकता है।

वरिस्ट वक्ता राम भवन राव

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपक शुक्ला, देवेश मणि त्रिपाठी, विचित्र नारायण सिंह, राम भवन राव, राजेश कुमार चतुर्वेदी, अरुण सिंह (मंडल अध्यक्ष गोरखपुर), धर्मराज यादव (तहसील अध्यक्ष देवरिया), डॉ. फकरे आलम, आनंद कुमार श्रीवास्तव, शैलेश कुमार गुप्ता, अशोक कुमार सिंह, तेजस मणि त्रिपाठी, बृजनारायण सिंह, अमित सिंह, अमरेश सिंह, अकबर अली, इमामुद्दीन खान, विजय बहादुर कुशवाहा, आलोक कुमार उपाध्याय, मुरतुजा अंसारी, मनोज आग्रहरी, गीता सिंघव तथा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार राव मौजूद रहे।

वक्ताओं ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को शासन की नीतियों, खर्चों और योजनाओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार देता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर आरटीआई के प्रति जनता को जागरूक करेंगे।

गोष्ठी के अंत में धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष मनोज कुमार राव ने किया।

मनोज कुमार राव जिलाध्यक्ष

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