थाना कसया पुलिस पर न्यायालय सख्त, अभियुक्त तोफीक अहमद की गिरफ्तारी में लापरवाही पर जताई नाराजगी
कुशीनगर।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कुशीनगर स्थान पडरौना श्री दिनेश कुमार ने थाना कसया पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया है। न्यायालय ने कहा कि थाना कसया और जनपद कुशीनगर की पुलिस अभियुक्त तोफीक अहमद की गिरफ्तारी के संबंध में अपने स्तर से कोई संतोषजनक प्रयास नहीं कर रही है।


प्रकरण अपराध संख्या 565/2016, थाना कसया, धारा 354B भारतीय दंड संहिता व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। अभियुक्त तोफीक अहमद (तत्कालीन उपनिरीक्षक, पुलिस विभाग) पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप है। पुलिस विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी, किंतु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है।
न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को पुलिस विभाग द्वारा सेवा से पदच्युत किया जा चुका है तथा उसकी गिरफ्तारी हेतु वारंट भी जारी किया गया, लेकिन अब तक पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में विफल रही है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि अभियुक्त का मोबाइल नंबर 9555797977 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु वह फोन रिसीव नहीं कर रहा है।
न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की वर्तमान स्थिति एवं निवास का कोई विवरण संबंधित पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
अदालत ने टिप्पणी की कि थाना कसया और जिला कुशीनगर की पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपने स्तर से कोई समुचित प्रयास नहीं किया है।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि समाचार पत्रों के माध्यम से अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना प्रकाशित की जाए।
यह आदेश दिनांक 11 नवम्बर 2025 को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री दिनेश कुमार द्वारा पारित किया गया।