4 दिसंबर 2023 की घटना में महिला के साथ दुष्कर्म, पुलिस की अनदेखी पर कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश


4 दिसंबर 2023 की घटना में महिला के साथ दुष्कर्म, पुलिस की अनदेखी पर कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

कुशीनगर। थाना विशुनपुरा क्षेत्र के ग्राम सभा दुदही नौकटोला की रहने वाली सीता देवी पत्नी पिंटू ने आरोप लगाया है कि 4 दिसंबर 2023 को दिन में करीब 2 बजे, जब वह अपने मायके आई हुई थीं, उसी दौरान गांव के ही नंदलाल पुत्र बीसरजन ने घर में अकेला पाकर उनके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का कहना है कि घटना की लिखित शिकायत थाना विशुनपुरा में दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले को नजरअंदाज कर दिया। न्याय की उम्मीद में जब थाने से सहारा नहीं मिला, तो उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली। वाद दायर होने पर अदालत ने थानाध्यक्ष विशुनपुरा को मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुपालन में 11 जून 2025 को शाम 3 बजकर 49 मिनट पर मुकदमा अपराध संख्या 0179/2025 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धाराएं 64, 115(2), 352, 351(2), 333 के तहत पंजीकृत किया गया। विवेचना की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई।

पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर माननीय न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान कराया है। पूछे जाने पर विवेचक ने बताया कि “बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।”

पीड़िता ने भावुक होकर कहा कि वह न्याय के लिए दौड़ते-दौड़ते थक चुकी हैं और रोते हुए सवाल किया—

“योगी के राज में महिला को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी?”


पीड़िता ने भावुक होकर कहा कि वह न्याय के लिए दौड़ते-दौड़ते थक चुकी हैं और रोते हुए क्या कहा आप भी देखे.

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