प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच, समय से कराएं धान व मक्का का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच, समय से कराएं धान व मक्का का बीमा
कुशीनगर, 03 जुलाई। खरीफ सत्र 2026 में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। जनपद में धान एवं मक्का की फसल इस योजना के अंतर्गत आच्छादित है तथा भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC) को नामित बीमा कंपनी बनाया गया है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि कुशीनगर में लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। धान की फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम, यानी ₹1,634 प्रति हेक्टेयर जमा करना होगा।
उन्होंने बताया कि कम वर्षा, अधिक वर्षा, ओलावृष्टि, जलभराव, बिजली गिरना, कीट एवं रोगों का प्रकोप, भूस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने पर योजना के प्रावधानों के अनुसार किसानों को बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं। ऋणी किसान अपने बैंक के माध्यम से, जबकि गैर-ऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल अथवा अधिकृत बीमा प्रतिनिधि के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। बीमा के लिए आधार कार्ड, नवीनतम खतौनी, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा फसल बुवाई की घोषणा आवश्यक होगी।
किसानों की सुविधा के लिए सभी तहसीलों में फसल बीमा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए किसान संबंधित तहसील के बीमा प्रतिनिधि अथवा जिला समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं।
उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते धान एवं मक्का की फसल का बीमा अवश्य कराएं, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
रिपोर्ट: के. एन. साहनी
सच्ची रिपोर्ट न्यूज, कुशीनगर

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