गैलन और ड्रम में डीजल बिक्री पर प्रशासन सख्त, किसानों को मिलेगा अधिकतम 5 लीटर डीजल
पप्पू गुप्ता कप्तानगंज, कुशीनगर।
तहसील कप्तानगंज क्षेत्र में डीजल की संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) कप्तानगंज द्वारा जारी आदेश के तहत अब पेट्रोल पंपों से गैलन एवं ड्रम में डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए निर्देश के अनुसार किसानों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 5 लीटर डीजल ही गैलन में उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशासन को आशंका है कि किसानों के नाम पर बड़ी मात्रा में डीजल खरीदकर उसकी अवैध बिक्री और कालाबाजारी की जा सकती है। इसी संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आवश्यक वस्तु की आपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे और डीजल का दुरुपयोग न हो।
एसडीएम द्वारा जारी आदेश में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को हर समय चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को भी कहा गया है, जिससे किसी भी शिकायत या जांच की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध हो सकें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आपूर्ति विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस आदेश के लागू होने के बाद क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंपों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से डीजल की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगेगी और वास्तविक जरूरतमंद किसानों को ही इसका लाभ मिल सकेगा।