डीएम का सख्त फरमान: ऑनलाइन कीटनाशक बिक्री में नियमों का पालन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
कुशीनगर, 25 जून। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 846 (अ) दिनांक 24 नवंबर 2022 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को अपने वैध लाइसेंस की अवधि के दौरान किसानों के घर तक कीटनाशकों की आपूर्ति करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए कीटनाशी अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों का पूर्ण अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपंजीकृत, प्रतिबंधित या खतरनाक कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों अथवा अन्य कृषि रसायनों की अवैध बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे किसानों को केवल पंजीकृत एवं अनुमोदित कृषि रक्षा रसायन ही उपलब्ध कराएं, जिससे कृषि उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
“किसानों की सुरक्षा और कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन हर हाल में आवश्यक है।”
सच्ची रिपोर्ट
के. एन. साहनी, कुशीनगर