पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला : दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास
कुशीनगर। जनपद के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर पॉक्सो मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्री आनंद प्रकाश (थर्ड), कुशीनगर ने आरोपी मेन्दुदीन उर्फ बुलू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार थाना तुर्कपट्टी में दिनांक 04 मई 2023 को धारा 377 आईपीसी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई सत्र परीक्षण संख्या 784/2023 के अंतर्गत हुई। विचारण के दौरान कुल 13 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक फूलवदन, अजय कुमार गुप्त एवं आशीष दूबे ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए। मेडिकल रिपोर्ट, पीड़ित के बयान तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
विशेष न्यायाधीश श्री आनंद प्रकाश (थर्ड) ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को पुनर्वास हेतु प्रदान किए जाएंगे। साथ ही दोषसिद्ध अभियुक्त को आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराने एवं जिला कारागार देवरिया भेजने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने अभियुक्त को यह भी अवगत कराया कि वह निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दाखिल कर सकता है।
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