कुशीनगर। जनपद के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बहुचर्चित दुष्कर्म व हत्या मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 27 नवंबर 2020 को थाना तुर्कपट्टी क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और गला रेतकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश कर अपराध सिद्ध किया।
न्यायालय ने आरोपी माइर महदेइया को धारा 363, 376, 302 भादंवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व ₹4.25 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सह-अभियुक्त रामचंद्र गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री फूलचंद व श्री अजय गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने अपने फैसले में इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए कहा कि ऐसे अपराधों पर कठोर दंड ही समाज में कानून का संदेश स्थापित कर सकता है।
पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को उम्रकैद
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