जमीन मालिक ने लगाया फर्जीवाड़े और कब्जा न खाली करने का आरोप
कुशीनगर। थाना कुबेर स्थान क्षेत्र के ग्राम कोहरवलिया निवासिनी श्रीमती सिर्जावती देवी पत्नी शिवकुमार शर्मा ने जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर एवं जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) कुशीनगर को दिए गए प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़िता के अनुसार 31 जुलाई 2009 को सरकारी स्टांप पेपर पर नोटरी के माध्यम से श्री अनिल जायसवाल पुत्र सुरेंद्र प्रसाद निवासी साखोपार थाना कसया के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। इस समझौते के तहत छावनी-कुबेरस्थान मार्ग पर प्राचीन देव मंदिर बाबा कर्मा स्थान के पास स्थित आराजी संख्या 234 की भूमि को 15 वर्षों के लिए डीजल-पेट्रोल बिक्री केंद्र स्थापित करने हेतु दिया गया था।
प्रार्थना पत्र में उल्लेख है कि तय समझौते के अनुसार अनिल जायसवाल द्वारा तीन वर्षों में कुल 2 लाख 99 हजार रुपये नकद दिए गए। आरोप है कि बाद में अनिल जायसवाल ने अपनी बहन सुमित्रा जायसवाल पत्नी उमाशंकर जायसवाल निवासी बावली चौक पडरौना के नाम से कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करवा दिए, ताकि बाकी भुगतान न करना पड़े और मामले को न्यायालय में उलझाया जा सके।
शिवकुमार शर्मा का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में तीन बार जिलाधिकारी एवं डीएसओ कुशीनगर को लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक न तो उनकी जमीन खाली कराई गई और न ही एग्रीमेंट के अनुसार बकाया धनराशि का भुगतान किया गया।
पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा भूमि खाली कराकर बकाया धनराशि दिलाने की मांग की है।


