दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को उम्रकैद

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पडरौना जिला एवं सत्र न्यायालय पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला,,

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी, 1.10 लाख रुपये अर्थदंड भी

कुशीनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

कप्तानगंज थाने में दर्ज था मुकदमा

पुलिस के अनुसार थाना कप्तानगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 409/2025 में धारा 65(1), 352, 351(3) बीएनएस तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा

पुलिस के मुताबिक पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, पड़रौना, कुशीनगर ने 16 सितंबर 2026 को अभियुक्त बलजीत सिंह पुत्र रामशरण सिंह निवासी बरवाखास, थाना कप्तानगंज को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और कुल 1,10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इनका रहा सराहनीय योगदान

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उपनिरीक्षक पंकज कुमार सिंह, एसपीपी फूलबदन, न्यायालय पैरवी से जुड़े अजय गुप्ता, थानाध्यक्ष कप्तानगंज धीरेन्द्र राय और पैरोकार कांस्टेबल पंकज मौर्या का सराहनीय योगदान रहा।

रिपोर्ट: के एन साहनी

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